credit card आपका बटुआ-क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को भूलकर बकाया न रखें !
credit card हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया है।
credit card इसके मुताबिक, अब बैंक सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स के बकाया पर ही पेनाल्टी लगा सकता है। वहीं, अगर बैंक किसी भी कार्ड को रिन्यू करता है तो इसके लिए पहले कस्टमर से मंजूरी लेनी होगी।
credit card RBI के मुताबिक, फंड के इस्तेमाल करने के लिए निगरानी का मैकेनिज्म होना चाहिए। इससे पहले 6 मार्च को रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव किया था।
credit card नए नियमों के अनुसार, अब क्रेडिट कार्ड कंपनियों को ग्राहकों को मल्टिपल कार्ड नेटवर्क के ऑप्शन को मुहैया कराना होगा। कार्ड कंपनियां कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता नहीं करेंगी, जो ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता है।
credit card आज आपका बटुआ में बात करेंगे क्रेडिट कार्ड्स का चलन तेजी से क्यों बढ़ रहा है। साथ ही यह भी जानेंगे कि-
credit card -क्रेडिट कार्ड्स के इस्तेमाल में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
credit card -क्रेडिट या डेबिट कार्ड का बकाया समय पर नहीं चुकाने से क्या दिक्कतें हो सकती हैं?
credit card क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिसंबर, 2023 तक करीब 9.8 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स चलन में थे। इसमें भी रिकॉर्ड 19 लाख एक महीने में ही नए क्रेडिट कार्ड्स बने। आगे बढ़ने से पहले नीचे दिए ग्राफिक से यह जान लेते हैं कि देश में क्रेडिट कार्ड्स का चलन तेजी से क्यों बढ़ रहा है-
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087896267100
credit card इसके मुताबिक, अब बैंक सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स के बकाया पर ही पेनाल्टी लगा सकता है। वहीं, अगर बैंक किसी भी कार्ड को रिन्यू करता है तो इसके लिए पहले कस्टमर से मंजूरी लेनी होगी।
credit card RBI के मुताबिक, फंड के इस्तेमाल करने के लिए निगरानी का मैकेनिज्म होना चाहिए। इससे पहले 6 मार्च को रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव किया था।
credit card नए नियमों के अनुसार, अब क्रेडिट कार्ड कंपनियों को ग्राहकों को मल्टिपल कार्ड नेटवर्क के ऑप्शन को मुहैया कराना होगा। कार्ड कंपनियां कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता नहीं करेंगी, जो ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता है।
https://x.com/AtnSamachar/media
credit card इसके मुताबिक, अब बैंक सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स के बकाया पर ही पेनाल्टी लगा सकता है। वहीं, अगर बैंक किसी भी कार्ड को रिन्यू करता है तो इसके लिए पहले कस्टमर से मंजूरी लेनी होगी।
credit card RBI के मुताबिक, फंड के इस्तेमाल करने के लिए निगरानी का मैकेनिज्म होना चाहिए। इससे पहले 6 मार्च को रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव किया था।
credit card नए नियमों के अनुसार, अब क्रेडिट कार्ड कंपनियों को ग्राहकों को मल्टिपल कार्ड नेटवर्क के ऑप्शन को मुहैया कराना होगा। कार्ड कंपनियां कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता नहीं करेंगी, जो ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता है।
credit card हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया है।
credit card इसके मुताबिक, अब बैंक सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स के बकाया पर ही पेनाल्टी लगा सकता है। वहीं, अगर बैंक किसी भी कार्ड को रिन्यू करता है तो इसके लिए पहले कस्टमर से मंजूरी लेनी होगी।
credit card RBI के मुताबिक, फंड के इस्तेमाल करने के लिए निगरानी का मैकेनिज्म होना चाहिए। इससे पहले 6 मार्च को रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव किया था।
credit card नए नियमों के अनुसार, अब क्रेडिट कार्ड कंपनियों को ग्राहकों को मल्टिपल कार्ड नेटवर्क के ऑप्शन को मुहैया कराना होगा। कार्ड कंपनियां कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता नहीं करेंगी, जो ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता है।